Tuesday, June 2, 2026
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छत्तीसगढ़ (छग) में आरटीई (RTE – Right to Education / शिक्षा का अधिकार अधिनियम) के तहत बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्राप्त है।

छत्तीसगढ़ (छग) में आरटीई (RTE – Right to Education / शिक्षा का अधिकार अधिनियम) के तहत बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्राप्त है।

इस अधिनियम के अंतर्गत निजी गैर-सहायता प्राप्त विद्यालयों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) और वंचित वर्ग के बच्चों को 25% सीटें आरक्षित होती हैं। आवेदन प्रक्रिया हर वर्ष राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है। नीचे इसकी सामान्य प्रक्रिया दी गई है:

आरटीई आवेदन प्रक्रिया (छत्तीसगढ़):

1. आवेदन की घोषणा:

राज्य शिक्षा विभाग (शाला प्रवेश पोर्टल) की ओर से आवेदन तिथि की घोषणा की जाती है।

यह आमतौर पर फरवरी से अप्रैल के बीच होता है।

 

2. ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन:

अभिभावक छत्तीसगढ़ आरटीई पोर्टल पर जाकर आवेदन करते हैं।

आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से स्वीकार होता है।

 

3. आवश्यक दस्तावेज़:

बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र

निवास प्रमाण पत्र

जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)

आय प्रमाण पत्र (EWS श्रेणी के लिए)

आधार कार्ड बच्चा /माता /पिता

पासपोर्ट साइज फोटो

2011 के जनगणना सूची में माता /पिता का नाम

 

4. विद्यालय का चयन:

पोर्टल पर दिए गए सूची से 5 तक स्कूलों का चयन किया जा सकता है। आवेदक का पता डालने के बाद। हाबीबिटेंशन ( 3 किलोमीटर के अंतर्गत आने वाले विद्यालय का नाम दिखाई देगा )

6 .सत्र – 2024-25 से ही सभी अनिवार्य दस्तावेज को अपलोड करना पड़ता है।

7. पालक आनलाईन आवेदन के रिसिभ कापी के साथ समस्त दस्तावेज विद्यालय में जमा करना है। जितने विद्यालय के नाम चुना है।

8. समस्त दस्तावेज को नोडल अधिकारी सत्यापन करने के बाद अप्रूवल करता है।

9.विद्यालय में जितना सीट रहेगा उतने बच्चों का सलेक्शन होता है। सीट से ज्यादा आवेदन प्राप्त है। तों उस कंडीशन में लाटरी प्रक्रिया से बच्चों का सलेक्शन होता है।

लाटरी राज्य के डीपीआई से होता है।

 

10 .लॉटरी प्रक्रिया:

यदि आवेदनो की संख्या सीटों से अधिक हो, तो लॉटरी द्वारा चयन किया जाता है।

चयन के बाद प्रवेश:

लॉटरी में चयनित बच्चों की सूची जारी की जाती है।

चयनित बच्चों को दस्तावेज़ सत्यापन के बाद संबंधित स्कूल में प्रवेश मिलता है।

*आरटीई में चयनित बच्चों का शुल्क शासन द्वारा उस विद्यालय को मिलता है।

* बच्चा जिस विद्यालय में अध्यनरत है। औऱ उस विद्यालय का स्तर माध्यमिक ( 8 वीं ) तक है। उस स्थिति में बच्चा को आरटीई का लाभ अंतिम कक्षा तक ही मिलेगा।

* अध्ययनरत होते हुऎ पालक उस बच्चे का TC ( स्थानांतरण पत्र ) ले जाता है। तों आरटीई का लाभ हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है।

* आरटीई के बच्चों को प्रत्येक वर्षा निःशुल्क यूनिफार्म मिलता है। विद्यालय द्वारा।

महत्वपूर्ण बातें:

आवेदन की उम्र सीमा आमतौर पर 3 से 6 वर्ष के बीच होती है (प्री-प्राइमरी/कक्षा 1 के लिए)।

RTE आवेदन की तिथि और लिंक (2025): जानकारी कैसे प्राप्त करें

1. आधिकारिक पोर्टल:

छत्तीसगढ़ शिक्षा विभाग की RTE वेबसाइट पर जाएं:
http://eduportal.cg.nic.in/RTE

 

2. महत्वपूर्ण तिथियाँ:

वेबसाइट के होमपेज या “सूचना / निर्देश” सेक्शन में RTE आवेदन की प्रारंभ तिथि, अंतिम तिथि, और लॉटरी तिथि की जानकारी दी जाती है।

 

3. समाचार और सूचना:

आप लोकल समाचार पत्र (जैसे पत्रिका, दैनिक भास्कर, हरिभूमि आदि) की वेबसाइट या ई-पेपर में “RTE छत्तीसगढ़ 2025” सर्च करें।

 

4. लोक शिक्षा संचालनालय संपर्क:

https://www.cgschool.in/ वेबसाइट पर भी शाला प्रवेश से जुड़ी जानकारी उपलब्ध होती है।

 

आपका सुझाव का इंतजार रहेगा।

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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